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FCS UP Ration Card List 2021 | यूपी नई राशन कार्ड सूची 2021

UP Ration Card List 2021 | खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत अपने राज्य के गरीब , असहाय लोगो के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगो को राज्य में जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकानदार UP Ration Card list 2021 के माध्यम से गरीब लोगो को राशन कार्ड से मुफ्त एवं कम दर में अनाज / राशन वितरण करती है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड 2021 और FCS UP ऑनलाइन से जुडी सारी जरुरी जानकारी यहाँ आपको दी जाएगी .यहाँ आप अपने UP Ration Card List 2021 , UP Ration card status , अपने राशन कार्ड में सदस्यों की विवरण देखना , New Ration Card Apply कैसे करे ,राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े आदि , उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से जुड़े सभी जानकारी एवं संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में यहाँ आप जान सकते है।
FCS UP , खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य में राशन वितरण अब ऑनलाइन हो गयी है ,उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in है उत्तर प्रदेश सरकार के इस पोर्टल से लोग राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जैसे राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ना और हटाना,नए राशन के लिए आवेदन कर सकते हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश राशन कार्ड धारक सभी राशन कार्ड संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते है।
उत्तर प्रदेश राज्य में राशन कार्ड पर राशन का वितरण ePOS मशीन ( इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ) के द्वरा किया जाता है लाभुक E POS मशीन में अपने ऊँगली के निशान के माध्यम से राशन उठाव करते है।
UP Ration Card Benefits
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड राज्य के लिए बहुत उपयोगी दस्तावेज है। यह कम एवं उचित दर पर राशन (चावल , गेहूं , दाल ,नमक , किरोसिन तेल , अनाज आदि) जैसे की खरीद में सहायता करके पैसे बचाने में मदद करता है। एवं सरकार की बहुत सारी योजनाओ में राशन कार्ड की सीधी भूमिका होती है जैसे उज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना इन योजनाओ में राशन कार्ड के द्वारा ही आप लाभ ले सकते है
राशन कार्ड पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन गया है, अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय, पहचान पत्र के रूप में आपको अपने राशन कार्ड की एक प्रति का उत्पादन करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए, आदि इससे यह मालूम होता है की राशन कार्ड सबके लिए कितना उपयोगी दस्तावेज है।
आप भी अपना राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है उत्तर प्रदेश सरकार की राशन कार्ड मानदंड को पूरा करने के पश्चात आप राशन कार्ड के लीय पात्र होंगे।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए महत्वपूर्ण बाते है जैसे, राशन कार्ड के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट , राशन कार्ड की पात्रता एवं मानदंड क्या है इसके बारे में भी पुरे विस्तार में यहाँ आप देखे सकते है।
Ration Card के प्रकार
- PHH (Priority House Hold) राशन कार्ड
- AAY (Antyodaya Anna Yojana) अन्त्योदय राशन कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- Annapurna (अन्नपूर्णा)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत परिवारो को प्रतिमाह निम्न अनुसार राशन / अनाज दी जाती है
AAY (Antyodaya Anna Yojana) अन्त्योदय राशन कार्ड
- अनाज – प्रति राशनकार्ड 35 KG चावल अथवा चावल और गेहूं
- चीनी – प्रति राशन कार्ड
- नमक – प्रति राशन कार्ड
- किरोसिन तेल – ग्रामीण क्षेत्र – प्रति राशन कार्ड
- – शहरी क्षेत्र – प्रति राशन कार्ड
PHH (Priority House Hold) राशन कार्ड राशन कार्ड
- अनाज – प्रति सदस्य 5 KG चावल अथवा चावल और गेहूं
- नमक – प्रति राशन कार्ड
- किरोसिन तेल – ग्रामीण क्षेत्र – प्रति राशन कार्ड
- – शहरी क्षेत्र – प्रति राशन कार्ड
राशन कार्ड बनाने के लिए जरुरी कागजात (Documents)
Required Documents for New Ration card from UP
- आधार कार्ड ( Aadhaar Card)
- फोटो पहचान पत्र (Any photo identity proof)
- Address Proof
- आवासीय प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- Marriage Certificate ( Newly married ) ,
- जन्म प्रमाण पत्र( Birth Certificate Newly Born )
- बैंक खता Bank details/Bank Passbook
- फोटो (Passport-sized photograph of each member of the family)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (अगर लागू है तो )Disability certificate (as applicable)
राशन कार्ड की पात्रता-
कोई भी व्यक्ति जो भारत का कानूनी नागरिक है, राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को अन्य राज्यों में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए और उसी राज्य में किसी अन्य परिवार के कार्ड के अधिकारी नहीं होना चाहिए
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुको के चयन हेतु निर्धारित मानक
- सभी विधवा एवं परित्यकता जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- वैसे सभी निः शक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है, जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- ऐसे परिवार के मुखिया जो भूमिहीन कृषि मजदुर है जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो
- सभी आदिम जनजाति परिवार के लोग, जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- ऐसे व्यक्ति जी कैंसर ,एड्स , कुष्ठरोग एवं लाईलाज बिमारी से पीड़ित है जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- सभी भिखारी एवं गृह विहीन व्यक्ति, जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- ऐसे परिवार जिनके पास तीन कमरों से कम का माकन है। जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
शहरी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया जाता है
- कूड़ा चुनने वाला (Rag picker), झाड़ूकश (sweeper).
- निर्माण कार्य में संलन श्रमिक (Construction worker), राजमिस्त्री (Mason), अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour), घरेलु शर्मिक (Domestic worker), कुली एवं सर पर बोझा उठाने वाले अन्य श्रमिक , रिक्शा/ठेला चालक।
- फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor), फेरी वाला (Hawker) , छोटे स्थापना के अनुशेवक (Peon in small Establishment),सुरक्षा प्रहरी (Security Guard), पेंटर , बिजली मिस्त्री , मकैनिक (Mechanic), दर्जी (Tailor), नलसाज (Plumber), माली , धोबी , मोची।
राशन कार्ड के लिए अयोग्य( अपात्र) –
PHH कार्ड व AAY अन्त्योदय कार्ड के लिए यह होंगे अयोग्य –
- परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित है।
- परिवार का कोई भी सदस्य आय कर / सेवा कर / व्यसायिक कर देते है।
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन है जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर।
- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।
- ऐसे परिवार जिनके पास तीन या इससे अधिक कमरों के छत के पक्के कमरों का माकन है।
- ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रीजरेटर / एयर कंडीशन / वाशिंग मशीन, पांच केवीए या उससे अधिक का जनरेटर है।
- ऐसे परिवार जिनके पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण जैसे (ट्रैक्टर , हार्वेस्टर इत्यादि )है।
UP State Food Department Official Website (FCS UP ) | CLICK HERE |
UP Ration Card Details | CLICK HERE |
UP Ration Card List 2021 | CLICK HERE |
UP Ration Card List District Wise | CLICK HERE |
UP Ration Card Status | CLICK HERE |
Ration Card Online Apply | CLICK HERE |
UP Ration Card List 2021 (यूपी नई राशन कार्ड सूची 2021)
- उत्तर प्रदेश राज्य के राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड UP Ration Card List 2021 सूचि में देखना चाहते है तो निचे दिए गए तरीको के अनुसार अपना राशन कार्ड देख सकते है।
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रशद विभाग की Official Website पर जाये।
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर राशन कार्ड की पात्रता सूची का विकल्प पर क्लिक करे ,आपके सामने राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की पात्रता सूची (District Wise UP Ration Card List) खुल जाएगी।
- District wise Ration Card list खुलने के बाद अपने जिले के विकल्प पर क्लिक करना है |
- आपके द्वारा चुने हुए जिले पर क्लिक करने के बाद नयी सूची का विवरण आपके सामने खुल जायेगा।
- फिर आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र के अनुसार एन एफ एस ए की पात्रता सूची पर क्लिक करना है।
- ग्रामीण अथवा शहरी सूची को चुनने के बाद आपको अपने PDS दुकानदार (जन वितरण प्रणाली विक्रेता ) के नाम को चुन कर क्लिक करना है।
- आपके द्वारा PDS दुकानदार का चयन करने के बाद उस दुकान पर पंजीकृत सभी राशन कार्डधारी के नाम का लिस्ट आपको दिखाई देगा।
- इसके बाद अब आपको यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2021 में अपने पंजीकृत राशन कार्ड होल्डर का नाम खोजना है।
- आपका नाम मिलने के बाद अपने राशन कार्ड के नंबर पर क्लिक कर के पुरे राशन कार्ड की विवरण देख सकते है अर्थात आप अपने परिवार के सभी लोगो का नाम देख सकते है।
- इस प्रकार आप सभी उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड लाभार्थी यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2021 में अपना नाम देख सकते है।
UP Ration Card राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पात्रता सूची में अपना नाम खोजें
- अगर आपको अपना राशन कार्ड नंबर पता है तो आप सीधे अपने राशन कार्ड नंबर को FCS UP की ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर राशन कार्ड नंबर सबमिट करके राशन कार्ड विवरण देख सकते हैं।
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रशद विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- इस होम पेज पर आपको राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजे का विकल्प दिखाई देगा ,आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।

- राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजे का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस नए पेज पर आप राशन कार्ड पात्रता की सूची की जांच राशन कार्ड संख्या से या राशन कार्ड अन्य विवरण से कर सकते है।

- अगर आप राशन कार्ड पात्रता सूचि राशन कार्ड संख्या से देखना चाहते है तो राशन कार्ड संख्या पर आप्शन पर जाए इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा जो निचे इस प्रकार है।

- आपको इस फॉर्म में राशन कार्ड संख्या और कैप्चा कोड आदि भरना होगा और फिर आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने आपके राशन कार्ड की पूरी विवरण या सदस्यों का विवरण दिखाई देगा।
- अगर आप राशन कार्ड अन्य विवरण से करना चाहते है तो राशन कार्ड अन्य विवरण से पर क्लिक करे और फिर आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा जो निचे इस प्रकार है।

- इस फॉर्म में आपको अपना जिला , अपना क्षेत्र , विकास खंड , राशन कार्ड का प्रकार, आपके मुखिया का नाम आदि भरना है | सभी जानकारी भरने के बाद आपको खोजे पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की पात्रता की सूची खुल जाएगी।
उत्तर प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नागरिक अपना नया राशन कार्ड बनवाने के लिए UP Ration Card Online करते है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गरीबी रेखा से निचे और अंत्योदय परिवारों के लिए विशिष्ट राशन कार्ड जारी करती हैं और राशन कार्डों की समय-समय पर समीक्षा और जांच करती हैं।
- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की खाध एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- खाध एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश , होम पेज पर आपको डाउनलोड फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा जो निचे आप देख सकते है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने क्षेत्र ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के हिसाब से फॉर्म डाउनलोड करना हैं।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जरुरी जानकारी को भरना है।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण जरुरी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड आदि अटैच करना है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को राशन कार्ड विभाग में सबमिट करना होगा।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड धारक द्वारा स्वयं दुकान चयन करने हेतु प्रपत्र
- सबसे पहले आपको खाद एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज पर आपको राशन कार्ड धारक द्वारा स्वयं दुकान चयन करने हेतु प्रपत्र पर दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना उत्तर प्रदेश राशन कार्ड नंबर और कैपचा अंकित करना होगा।
- राशन कार्ड नंबर और कैपचा सबमिट करने के बाद आपको देखें के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आप अपनी PDS राशन कि दुकान में संशोधन कर सकते हैं।

यूपी राशन कार्ड में संशोधन करने की प्रक्रिया
यदि आपको अपने राशन कार्ड में संशोधन करवाना है तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- पहले आपको अपने ब्लॉक या आरटीपीएस कार्यालय में जाना होगा एवं वहा से संशोधन फॉर्म लेना होगा।
- अब आपको संशोधन फॉर्म में पूछी गई सभी जरुरी जानकारी को भरना होगा।
- आपको फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
- अब आपको यह फॉर्म खाध आपूर्ति कार्यालय में जमा कर देना है।
शिकायत ( Register Complaint ) दर्ज करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के इच्छुक लाभार्थी अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीको को फॉलो करके कर सकते है।
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रशद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन शिकायत करे का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब इस पेज पर आपको शिकायत दर्ज करें का विकल्प पर क्लिक करना है ।
- अब एक नए पेज पर आपको फॉर्म दिखाई देगा आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम , पिता का नाम , जिला , शिकायत का विषय , शिकायत का विवरण , मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
- सभी जरुरी जानकारी भरने के बाद आपको दर्ज करे के बटन पर क्लिक करना होगा, इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जाएगी।
- शिकायत दर्ज हो जाने के बाद आपको एक शिकायत नंबर दिया जायेगा जिस नंबर से आप शिकायत की वर्तमान स्थिति देख सकते है |
- शिकायत की वर्तमान स्थिति देखने के लिए आपको शिकायत की वर्तमान स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको शिकायत संख्या को भरना होगा। फिर आप शिकायत की वर्तमान स्थिति देख सकते है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड Helpline Number
उत्तर प्रदेश राज्य के लोग राशन कार्ड लिस्ट या राशन से जुडी कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते है।