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Bihar Ration Card List 2021| EPDS बिहार राशन कार्ड जिलावार सूची 2021
Bihar Ration Card List 2021|EPDS Bihar Ration Card Status
बिहार राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत अपने राज्य के गरीब , असहाय लोगो के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से बिहार में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगो को राज्य में जन वितरण प्रणाली विक्रेता Bihar Ration Card List 2021 के माध्यम से गरीब लोगो को राशन कार्ड से मुफ्त एवं कम दर में अनाज / राशन वितरण करती है.
बिहार राशन कार्ड सूची 2021 ऑनलाइन से जुडी सारी जरुरी जानकारी यहाँ आपको दी जाएगी .यहाँ आप अपने Epds Bihar Ration Card list 2021 , RC Details , Bihar Ration Card online Apply कैसे करे, आदि बिहार राशन कार्ड से जुडी सभी जानकारी एवं संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में यहाँ आप जान सकते है।
EPDS Bihar , खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार राज्य में राशन वितरण अब ऑनलाइन हो गयी है बिहार राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://epds.bihar.gov.in/है। इस पोर्टल से बिहार के नागरिक अपने राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे- बिहार राशन कार्ड जिलावर सूची 2021 देखना , बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ना और हटाना, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना आदि , मौजूदा बिहार राशन कार्ड धारक सभी राशन कार्ड संबंधित सेवाओं का लाभ इस पोर्टल से उठा सकते हैं।
बिहार राज्य में राशन कार्ड पर राशन का वितरण ePOS मशीन ( इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ) के द्वरा किया जाता है लाभुक E POS मशीन में अपने ऊँगली के निशान के माध्यम से राशन उठाव करते है।
Bihar Ration Cards Benefit
बिहार राशन कार्ड राज्य के लिए बहुत उपयोगी दस्तावेज है। यह कम एवं उचित दर पर राशन (चावल , गेहूं , दाल ,नमक , किरोसिन तेल , अनाज आदि) जैसे की खरीद में सहायता करके पैसे बचाने में मदद करता है। एवं सरकार की बहुत सारी योजनाओ में राशन कार्ड की सीधी भूमिका होती है जैसे उज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना इन योजनाओ में राशन कार्ड के द्वारा ही आप लाभ ले सकते है।
राशन कार्ड पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन भी है, अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय, पहचान पत्र के रूप में आपको अपने राशन कार्ड की एक प्रति का उत्पादन करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए, आदि इससे यह मालूम होता है की राशन कार्ड सबके लिए कितना उपयोगी दस्तावेज है।
आप भी अपना राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है बिहार सरकार की राशन कार्ड मानदंड को पूरा करने के पश्चात आप राशन कार्ड के लीय पात्र होंगे।
बिहार राशन कार्ड के लिए महत्वपूर्ण बाते है जैसे, राशन कार्ड के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट , राशन कार्ड की पात्रता एवं मानदंड क्या है इसके बारे में भी पुरे विस्तार में यहाँ आप देखे सकते है।
Ration Card के प्रकार
- PHH (Priority House Hold) राशन कार्ड
- AAY (Antyodaya Anna Yojana) अन्त्योदय राशन कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- Annapurna (अन्नपूर्णा)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत परिवारो को प्रतिमाह निम्न अनुसार राशन / अनाज दी जाती है
AAY (Antyodaya Anna Yojana) अन्त्योदय राशन कार्ड
- अनाज – प्रति राशनकार्ड 35 KG चावल अथवा चावल और गेहूं
- चीनी – प्रति राशन कार्ड
- नमक – प्रति राशन कार्ड
- किरोसिन तेल – ग्रामीण क्षेत्र – प्रति राशन कार्ड
- – शहरी क्षेत्र – प्रति राशन कार्ड
PHH (Priority House Hold) राशन कार्ड राशन कार्ड
- अनाज – प्रति सदस्य 5 KG चावल अथवा चावल और गेहूं
- नमक – प्रति राशन कार्ड
- किरोसिन तेल – ग्रामीण क्षेत्र – प्रति राशन कार्ड
- – शहरी क्षेत्र – प्रति राशन कार्ड
राशन कार्ड बनाने के लिए जरुरी कागजात (Documents)
Required Documents for New Ration card from Bihar
- आधार कार्ड ( Aadhaar Card)
- फोटो पहचान पत्र (Any photo identity proof)
- Address Proof
- आवासीय प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- Marriage Certificate ( Newly married ) ,
- जन्म प्रमाण पत्र( Birth Certificate Newly Born )
- बैंक खता Bank details/Bank Passbook
- फोटो (Passport-sized photograph of each member of the family)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (अगर लागू है तो )Disability certificate (as applicable)
राशन कार्ड की पात्रता-
कोई भी व्यक्ति जो भारत का कानूनी नागरिक है, राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को अन्य राज्यों में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए और उसी राज्य में किसी अन्य परिवार के कार्ड के अधिकारी नहीं होना चाहिए
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुको के चयन हेतु निर्धारित मानक
- सभी विधवा एवं परित्यकता जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- वैसे सभी निः शक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है, जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- ऐसे परिवार के मुखिया जो भूमिहीन कृषि मजदुर है जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- सभी आदिम जनजाति परिवार के लोग, जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- ऐसे व्यक्ति जी कैंसर ,एड्स , कुष्ठरोग एवं लाईलाज बिमारी से पीड़ित है जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- सभी भिखारी एवं गृह विहीन व्यक्ति, जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
- ऐसे परिवार जिनके पास तीन कमरों से कम का माकन है। जो भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित सेवा निर्वित न हो।
शहरी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया जाता है
- कूड़ा चुनने वाला (Rag picker), झाड़ूकश (sweeper).
- निर्माण कार्य में संलन श्रमिक (Construction worker), राजमिस्त्री (Mason), अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour), घरेलु शर्मिक (Domestic worker), कुली एवं सर पर बोझा उठाने वाले अन्य श्रमिक , रिक्शा/ठेला चालक।
- फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor), फेरी वाला (Hawker) , छोटे स्थापना के अनुशेवक (Peon in small Establishment),सुरक्षा प्रहरी (Security Guard), पेंटर , बिजली मिस्त्री , मकैनिक (Mechanic), दर्जी (Tailor), नलसाज (Plumber), माली , धोबी , मोची।
राशन कार्ड के लिए अयोग्य( अपात्र) –
PHH कार्ड व AAY अन्त्योदय कार्ड के लिए यह होंगे अयोग्य –
- परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार /राज्य सरकार /केंद्रे शाहित प्रदेश या इनके परिषद् /उधम /प्रक्रम /उपक्रम /अन्य स्वयत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम/ नगर पार्षद/ नगरपालिका न्याय इत्यादि में नियोजित है।
- परिवार का कोई भी सदस्य आय कर / सेवा कर / व्यसायिक कर देते है।
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन है जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर।
- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।
- ऐसे परिवार जिनके पास तीन या इससे अधिक कमरों के छत के पक्के कमरों का माकन है।
- ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रीजरेटर / एयर कंडीशन / वाशिंग मशीन, पांच केवीए या उससे अधिक का जनरेटर है।
- ऐसे परिवार जिनके पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण जैसे (ट्रैक्टर , हार्वेस्टर इत्यादि )है।
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Bihar Ration Card List District Wise | CLICK HERE |
Bihar RC Details by Ration Card No. | CLICK HERE |
Bihar Ration Card Apply | CLICK HERE |
Bihar Ration Card Status | CLICK HERE |
Format of Allocation Policy | CLICK HERE |
बिहार राशन कार्ड जिलावार सूची (Bihar Ration Card District Wise List 2021)
- बिहार राज्य के लाभार्थी सबसे पहले बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा जो निचे इस प्रकार है ।
- इस बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको Rcms Repotsका ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको इस Rcms Report ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा ।
- इस नए पेज पर आपको अपने बिहार राज्य का जिले का चयन करना है ।
- इसके बाद आपको शहरी(Urban) या ग्रामीण(Rural) विकल्प में से किसी एक को क्लिक करना होगा जिसके अंतर्गत आप आते है।
- इसके बाद अब आपको अपने ब्लॉक(Block) का चयन करना है ।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद सभी पंचायत की एक सूची दिखाई देगी।
- आपको अपनी पंचायत का नाम पर क्लिक करना है।
- अब आपको अपने Village का चयन करना है |
- उस Village के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्डों की एक सूची आपको दिखाई देगी।
- आपको अपना राशन कार्ड के मुखिया का नाम खोजना है और राशन कार्ड संख्या पर क्लिक करना है।
- राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करने के बाद आपका राशन कार्ड विवरण दिखाई देगा। यदि आप इस पेज का प्रिंटआउट करना चाहते हैं, तो “प्रिंट पेज” बटन पर क्लिक करे।
- इस प्रकार आप बिहार राशन कार्ड जिलावर सूची 2021 देख सकते है।
बिहार राशन कार्ड विवरण ( Bihar Ration Card Details 2021)
- अगर आप अपने बिहार राशन कार्ड विवरण देखना चाहते है तो आप सबसे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।
- बिहार राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में RC Details का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करें।
- RC Details के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। जिसमे आपको अपने क्षेत्र Rural या Urban में से किसी एक का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने जिले के नाम का चुनाव करना होगा।
- फिर अपने राशन कार्ड संख्या को भरना होगा और अंत में Search के बटन पर क्लिक करना है।
- आपके सामने आपकी राशन कार्ड की विवरण दिखाई दे रही होगी आप इसे फोटो कॉपी निकाल सकते है।
- इस तरह से आप बिहार राशन कार्ड विवरण 2021 देख सकते है।

बिहार राशन कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करने की प्रक्रिया
- अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले कार्डधारी ईपीडीएस बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें ।
- होम पेज पर आपको Services का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ।
- इसके बाद Services ऑप्शन के अंतर्गत Register Your Mobile के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें पूछी गई जानकारी जैसे कि District , Block , FPS Shop, कस्टमर का नाम, एवं अपना मोबाइल नंबर आपको सबमिट करना होगा।
- सभी जानकारी सही से भरने के बाद अब आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार राशन कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं।
बिहार राशन कार्ड से सम्बंधित अपनी शिकायत ऑनलाइन करे
- बिहार राज्य के नागरिक राशन कार्ड से सम्बंधित अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपको बिहार राशन कार्ड से संबंधित किसी तरह की परेशानी है, तो आप बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
- शिकायत करने के लिए सबसे पहले बिहार खाद्य और नागरिक आपूर्ति की ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें।
- ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको Grievance का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन के अंतर्गत आपको Submit Grievance के ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने शिकायत फॉर्म खुल कर आयेगा जिसमे आपको अपनी जानकारी एवं अपनी शिकायत की जानकारी भरनी है। जैसे Grievance Category , Name ,District, Address, Mobile No, Email Id, Grievance Description etc. आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होगें , और Register के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- Register करने के बाद शिकायत रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा। इस नंबर से आप अपने शिकायत की स्टेटस् की जाँच कर सकते है।
बिहार राशन कार्ड शिकायत की Status देखें
- शिकायत की स्थिति देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जायें , होम पेज पर आपको Grievance ऑप्शन के अंतर्गत Know Grievance Status के ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।

- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको अपना शिकायत नंबर डालना होगा ,और Get Status पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपके सामने आपकी शिकायत की स्थिति खुल जाएगी ।